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Nagpur News: अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की कैद
- शराब का आदी नराधम की करतूत
- पत्नी के मजदूरी में जाने के बाद बेटी को अकेली पाकर किया दुराचार
- पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज
Nagpur News अपनी ही 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले नराधम पिता को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस. ए. श्रीखंडे ने यह फैसला दिया।
आरोपी के शराब पीने की आदत से परिजन परेशान : हिंगना पुलिस थाने में 4 अगस्त 2022 को 36 वर्षीय नराधम पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार, वह मजदूरी करता था। घर में पत्नी, 13 वर्षीय पीड़िता और 12 वर्ष का बेटा है। घर के दूसरे कमरे में आरोपी के मां-बाप और बहन रहती थी। उसकी पत्नी खेत मजदूरी का काम करती थी। आरोपी को शराब पीने की आदत थी। घटना के दिन 3 अगस्त 2022 को आरोपी की पत्नी सुबह घर के सारे काम करने के बाद खेत मजदूरी के लिए चली गई। आरोपी काम पर जाने की बजाए उस दिन घर पर ही था।
ननद ने जानकारी दी : जब शाम को पत्नी घर लौटी तो उसकी ननद ने बताया कि, दोपहर में तुम्हारी बेटी स्कूल से लौटी, तो तुम्हारे पति ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। जब तुम्हारी बेटी की सहेली उसे बुलाने घर आई और उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, तब जाकर तुम्हारे पति ने दरवाजा खोला।
थाने पहुंचा मामला : घटना के बारे में पत्नी ने घर जाकर बेटी से पूछा, तब उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की सारी हकीकत बताई। पत्नी की शिकायत पर हिंगना पुलिस ने नराधम पति के खिलाफ अापराधिक मामला दर्ज किया। मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों दलीलें और सबूतों को ध्यान में लेते हुए आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्डे ने पैरवी की।
Created On :   26 Nov 2024 11:17 AM IST