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गति: जिला अस्पताल का 20 फीसदी अधूरा काम 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा
- जिला अस्पताल के निर्माण को लेकर जनहित याचिका
- सुनवाई में एकीकृत विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कोर्ट में जानकारी दी
- निर्माण कार्य ठप होने से राज्य सरकार को फटकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में कोराडी मार्ग स्थित जिला अस्पताल के निर्माण को लेकर जनहित याचिका दायर है। इस मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में एकीकृत विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कोर्ट में जानकारी दी कि जिला सामान्य अस्पताल का निर्माण 30 सितंबर 2024 तक पूरा किया जाएगा। कार्यकारी अभियंता द्वारा दी गई जानकारी कोर्ट ने अपनी रिकार्ड पर ली है।
2016 में प्रशासनिक मंजूरी मिली : सामाजिक कार्यकर्ता सत्यव्रत दत्ता और धरमदास बागड़े ने इस संबंध में नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले के मुख्यालय में एक जिला सामान्य अस्पताल स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए, नागपुर में एक जिला सामान्य अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव 2012 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को 2016 में प्रशासनिक मंजूरी मिली और 2018 में निधि भी दिया गया। एन. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी को अस्पताल बनाने का ठेका दिया गया था। निर्माण 18 माह में पूरा होना था। हालांकि, निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं।
सरकार की इच्छाशक्ति पर सवाल : जिला सामान्य अस्पताल का निर्माण कार्य ठप होने से सरकार की इच्छाशक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। 8.90 एकड़ जमीन पर बन रहे इस अस्पताल में ओपीडी, नेत्र रोग, ईसीजी, प्रयोगशाला, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एक्स-रे, स्त्री रोग, प्रसूति रोग, बाल रोग, सोनोग्राफी, सर्जरी, दंत चिकित्सा आदि चिकित्सा सुविधाएं होंगी। इस मामले में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जिला सामान्य अस्पताल के रोके हुए निर्माण कार्य को लेकर राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। इसी आलोक में कार्यकारी अभियंता द्वारा 30 सितंबर तक अस्पताल का निर्माण पूरा करने की जानकारी कोर्ट में दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से एड. चंद्रशेखर चांदुरकर और राज्य सरकार की ओर से एड. एन. एस. राव ने पैरवी की।
हाई कोर्ट ने पूछा : कब तक अस्पताल शुरू करेंगे : रुग्णों की सेवा के लिए कब तक अस्पताल शुरू जाएगा, यह सवाल करते हुए कोर्ट ने स्वास्थ विभाग के उप निदेशक को 2 सितंबर तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
शेष काम के लिए 9.72 करोड़ : पिछली सुनवाई में जिला सर्जन डॉ. निवृत्ति राठौड़ ने कोर्ट में शपथ-पत्र दायर करते हुए बताया था कि अस्पताल भवन, पेंटिंग, सुरक्षा दीवार का 80 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 20 प्रतिशत कार्य को पूरा करने के लिए 9.72 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और इसका प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकार को सौंपा गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को एक सप्ताह में निधि मंजूर करने के आदेश दिए थे। इसी आलोक में खाते में 9.72 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी डॉ. राठौड ने कोर्ट में दी।
Created On :   28 Jun 2024 7:44 AM GMT