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कोर्ट-कचहरी: छात्रावास में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया का मामला, आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हुए समाज कल्याण आयुक्त
- अवैध तरीके से चलाए जाने का आरोप
- नागपुर जिले में संचालित छात्रावास का मामला
- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर
डिजिटल डेस्क, नागपुर । समाज कल्याण विभाग के तहत नागपुर जिले में संचालित छात्रावास में ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया अवैध तरीके से चलाए जाने का आरोप करने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर है। इस मामले में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी सोमवार को हुई सुनवाई में किन्हीं कारणों से समाज कल्याण आयुक्त उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई। आखिरकार विभाग के अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि अगली सुनवाई में आयुक्त उपस्थित रहेंगे।
संतोषजनक जवाब नहीं : नागपुर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गजभिये ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर सोमवार की सुबह न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के आदेशानुसार समाज कल्याण विभाग के आयुक्त को आज की सुनवाई में उपस्थित होना था। हालांकि, सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई, तो सरकारी वकील देवेन चव्हाण ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने मौखिक रूप से अदालत को सूचित किया कि आयुक्त सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
इस पर कोर्ट ने अनुपस्थिति का कारण पूछा। कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। आख़िरकार अदालती कार्यवाही के दूसरे सत्र के दौरान समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया गया कि आयुक्त फिलहाल छुट्टी पर होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं। आयुक्त 26 जुलाई तक छुट्टी पर होने के कारण कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है।
Created On :   9 July 2024 2:29 PM IST