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केस दर्ज: रामझूला उड़ान पुल पर कार से दो लोगों को कुचलने के मामले को दबा रही पुलिस
- शराब के नशे में थी महिलाएं
- अन्य कार चालक से लगा रही थी रेस
- तेज रफ्तार कार से दो लोगों को उड़ाया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाईप्रोफाइल कार दुर्घटना मामले में एक नया मोड़ आ गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी कार चालक महिला शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। अब आरोपी महिला कार चालक का गिरफ्तार होना तय है। इस हादसे से शहरवासियों में रोष है। इसे लेकर लोग सड़क पर उतरे। पुलिस पर प्रकरण को दबाने का आरोप लगाया। आरोपी महिलाओं के अलावा सबूत नष्ट करने वाले उनके दो रिश्तेदारों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर उन्हें सख्त सजा देने की मांग की जा रही है।
यह है मामला :आरोपी कार चालक रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू (39), देशपांडे ले-आउट निवासी है। घटना के दिन 24 फरवरी की रात वह माधुरी शिशिर सारड़ा (37), वर्धमान नगर निवासी के साथ सीपी क्लब से निकली। उस दौरान दोनों शराब के नशे में थीं। कार रितु चला रही थी। जयस्तंभ चौक से मेयो अस्पताल चौक के तरफ जाते समय रितु ने अपनी मर्सडिज कार (एम.एच.-49-ए.एस.-6111) से दोपहिया वाहन (एम.एच.-37-क्यू.-2948) को टक्कर मारी। हादसे के दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि, दोपहिया वाहन पर सवार मो. हुसैन गुलाम मुस्तफा (34), नालसाहब चौक और मो. आतीक मो. जिया (32), अवस्थी नगर गेंद की तरह उछले और गिरने से उनकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार हादसे के दौरान आरोपी रितु अन्य दो कारों से रेस लगा रही थी। जिससे यह भीषण हादसा हो गया।
सबूत नष्ट करने वाले रिश्तेदारों पर मामला दर्ज हो : हादसे को लेकर शहरवासियों में रोष है। इसे लेकर युवक कांग्रेस के पदाधिकारी सड़क पर उतरे। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही हादसे के बाद जिन दो युवा रिश्तेदारों ने कार से शराब की बोतलें फेंकी और महिला को थाने ले जाने के बजाय घर में ले गए, उनके खिलाफ भी सबूत नष्ट करने का प्रकरण दर्ज कर उन्हें मामले में आरोपी बनाने की मांग पीड़ित परिवार व प्रदर्शनकारियों ने की है।
पुलिस कोर्ट से जमानत रद्द करने की अपील करेगी : पुलिस सूत्रों के अनुसार देशपांडे ले-आउट निवासी रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू (39) की ब्लड जांच रिपोर्ट तहसील पुलिस को मेडिकल से मिल गई है। थानेदार संदीप बुवा के अनुसार रितु मालू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हादसे के समय वह शराब के नशे में थी, इसलिए उसके खिलाफ अब सदोष मनुष्यवध का प्रकरण धारा 304 (2) लगाई गई है। इसके पहले इस प्रकरण में धारा 304 (1) थी। नई धारा संलग्न करने से पुलिस कोर्ट से रितु की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली है। उसके बाद उसे गिरफ्तार करेगी। मृतक मो. हुसैन के जीजा शाहबाज खान ने आरोप लगाए थे कि, मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण तहसील पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। घटना के दिन पुलिस की आंखों के सामने कार में सवार रितु और माधुरी को उनके परिवार के लोग लेकर चले गए थे और पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज : हादसे को लेकर युवक कांग्रेस के प्रदर्शनकारी स्वप्निल ढोके, सागर चव्हाण, शाहेब शेख, सलीम राजा शेख, शेख अब्दुल और अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हादसे को लेकर पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कानून व्यवस्था को लेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
Created On :   2 March 2024 10:09 AM GMT