कोर्ट-कचहरी: यवतमाल जिले के अवधुतवाड़ी पुलिस स्टेशन का अवैध निर्माण, कोर्ट का गृह विभाग के सचिव को नोटिस

यवतमाल जिले के अवधुतवाड़ी पुलिस स्टेशन का अवैध निर्माण, कोर्ट का गृह विभाग के सचिव को नोटिस
  • पुलिस स्टेशन के निर्माण पर सवाल
  • तीन सप्ताह में जवाब दायर करने के दिए आदेश
  • आरटीआई कार्यकर्ता ने दायर की जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यवतमाल जिले में अवधुतवाड़ी पुलिस स्टेशन का निर्माण अवैध तरीके से होने का दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में फौजदारी जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीधे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब दायर करने के लिए कहा है।

फंड का हिसाब नहीं : नागपुर खंडपीठ में यवतमाल के आरटीआई कार्यकर्ता दिगंबर पजगाड़े ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार कुछ साल पहले यवतमाल में अवधुतवाड़ी पुलिस स्टेशन के नवीनीकरण के दौरान तत्कालीन पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षक द्वारा इमारत का उद्घाटन किया गया था। याचिकाकर्ता ने निर्माण की जानकारी पाने के लिए सूचना के अधिकार में आवेदन दायर किया था, लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त की अमरावती खंडपीठ में अपील दायर की।

राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर चैरिटी कमिश्नर ने मामले की जांच की। इसमें थाने द्वारा लिए गए फंड का कोई हिसाब-किताब नहीं था, साथ ही कोई ट्रस्ट नहीं होने के कारण दान से निर्माण भी नियमों के अनुरूप नहीं होने की बात सामने आई। याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस रहस्यमय निर्माण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराने का आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को नोटिस जारी कर इस मामले में पुलिस अधीक्षक को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, लेकिन, दो साल बीत जाने और अब तक कोई जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने अब सीधे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। उन्हें मामले को देखने और पूरा विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ता दिगंबर पजगाड़े ने खुद पक्ष रखा और राज्य सरकार की ओर से एड. संगीता जाचक ने पैरवी की।

अपराधियों के पैसों का हुआ उपयोग : याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति के बिना पुलिस स्टेशन का निर्माण किया है। निर्माण में अपराधियों से अवैध रूप से एकत्रित पैसे का उपयोग किया गया है। जब इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से पूछा गया, तो बताया गया कि थाने के निर्माण से संबंधित सारे कागजात नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब कोर्ट ने सीधे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

पुलिस अधिकारियों के नाम बताएं : इस विवादित अवधूवाड़ी पुलिस स्टेशन के निर्माण को लेकर कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट के अादेश अनुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक के नाम तीन सप्ताह में कोर्ट को बताने हैं।


Created On :   15 Jun 2024 1:29 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story