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कार्रवाई: मनपा प्रशासन ने गंदगी फैलाने के 66 मामलों में 51 हजार रुपए जुर्माना वसूला
- प्लास्टिक कैरीबैग के इस्तेमाल को लेकर 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
- साफ-सफाई न रखने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
- रास्ते पर मंडप व सामान डालने वालों से भी वसूली
डिजिटल डेस्क, नागपुर । मनपा के उपद्रव शोध पथक ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर 66 मामले दर्ज कर 51 हजार 500 रुपए का दंड वसूल किया। शहर को स्वच्छ रखने के लिए हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले से 29 मामलों में 11,600 रुपए, सड़क, फुटपाथ, खुली जगह पर कचरा डालने के 7 मामलों में 700 रुपए, दुकानदाराें द्वारा रास्ते, फुटपाथ पर कचरा डालने के 17 मामलों में 6,800 रुपए दंड वसूल किया गया। इसके अलावा मॉल, उपहारगृह, लॉजिंग, बोर्डिंग होटल, सिनेमाहॉल, मंगल कार्यालय, कैटरर्स सर्विस प्रोवाइडर द्वारा रास्ते पर गंदगी डालने के 3 मामलों में 6,000 रुपए, रास्ते पर मंडप, कमान, स्टेज लगाने के एक मामले में 1 हजार रुपए और रास्ते पर गैराज की सामग्री डालने के एक मामले में 1,000 रुपए समेत अन्य मामलों में दंड वसूल किया गया। कार्रवाई पथक प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई।
5 प्रतिष्ठानों पर 30 हजार रुपए जुर्माना : उपद्रव शोध पथक ने रास्ते पर गंदगी फैलाने और निर्माणकार्य सामग्री डालने सहित प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के इस्तेमाल को लेकर 5 प्रतिष्ठानों से 30 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया। इस दौरान लक्ष्मी नगर जोन अंतर्गत अत्रे ले-आउट में भाऊसाहब साठे द्वारा रास्ते पर कचरा डालने पर 5 हजार रुपए, कांग्रेस नगर के सूद मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल द्वारा निर्माणकार्य सामग्री रास्ते पर डालने पर 10 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया। साथ ही धरमपेठ जोन अंतर्गत केटी नगर में बिलियन फूड वर्क्स द्वारा रास्ते पर कचरा डालने को लेकर 5 हजार रुपए, हनुमान नगर जोन अंर्तगत गणेश नगर के सेठवाल जैन संगठन द्वारा रास्ते पर कचरा डालने को लेकर 5 हजार रुपए सहित कुल 30,000 रुपए का दंड वसूल किया गया।
अनेक स्थानों से हटाया अतिक्रमण : मनपा के प्रवर्तन विभाग ने शुक्रवार को शहर में अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की। इस दौरान धरमपेठ जोन अंतर्गत आरटीओ ऑफिस परिसर से वाड़ी नाका, फुटाला से वायु सेना परिसर तक रास्ते के दोनों तरफ के ठेले व दुकानों को हटाकर करीब 3 ट्रक सामग्री जब्त की गई। साथ ही आसी नगर जोन अंतर्गत श्रावण भलावी प्लॉट पर मालिकाना अधिकार को लेकर कार्रवाई की गई। इस संपत्ति से अतिक्रमण हटाने 5 जनवरी 2023 को नोटिस दिया गया था। इस दौरान अवैध रूप से नाली/गटर लाइन पर किए गए निर्माणकार्य को पूरी तरह से हटाया गया। धंतोली जोन कार्यालय से कॉटन मार्केट, मेडिकल चौक, गणेशपेठ तक रोड व फुटपाथ किनारे के ठेले व दुकानों को हटाकर करीब 2 ट्रक सामग्री जब्त की गई। साथ ही गांधीबाग जोन अंतर्गत नवाबपुरा मस्जिद के समक्ष सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण कर बनाया गया घोड़े का तबेला, पानठेला, चाय दुकान और टीन शेड हटाया गया। कार्रवाई सहायक आयुक्त हरीश राऊत, अधीक्षक संजय कांबले के मार्गदर्शन में विनोद कोकर्दे ने की।
Created On :   2 March 2024 10:34 AM GMT