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मानहानि का मामला: नितेश राणे माझगांव कोर्ट में हुए पेश, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश
- 13 मार्च को मामले में अगली सुनवाई
- संजय राऊत ने निलेश राणे के खिलाफ मानहानि का मामला
- पिछले दिनों हाई कोर्ट ने राणे को दिया था निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कणकवली से बीजेपी विधायक नितेश राणे सोमवार को माझगांव अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उनके खिलाफ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति आर.एन.लड्ढा की एकल पीठ ने नितेश राणे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें माझगांव अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। राणे ने पीठ से माझगांव अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की था। पिछले दिनों माझगांव अदालत ने संजय राउत के मानहानि के मुकदमे में पेश होने के लिए राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। पीठ ने राणे को माझगांव अदालत में पेश होने के लिए जारी जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज राणे की याचिका पर पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला
राणे ने कहा था कि मैंने भांडुप के देवानंद को छत्रपति संभाजी नगर में बोलते हुए सुना था। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि शरद पवार ने जब चैनल पर कहा था कि वह छत्रपति शिवाजी नगर शहर नहीं, बल्कि औरंगाबाद कहेंगे। तो क्या अब संजय राउत में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। इसके बाद राउत ने नितेश राणे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था
इससे पहले माझगांव अदालत ने संजय राउत के मानहानि के मुकदमे में 15 दिसंबर को पेश होने के लिए नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कहा था कि वे अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर जमातनी वारंट भी जारी हो सकता है। पिछले दिनों राणे ने कहा था कि मैंने भांडुप के देवानंद को छत्रपति संभाजी नगर में बोलते हुए सुना था। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि शरद पवार ने जब चैनल पर कहा था कि वह छत्रपति शिवाजी नगर शहर नहीं, बल्कि औरंगाबाद कहेंगे। तो क्या अब संजय राउत में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। इसके बाद राउत ने नितेश राणे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
Created On :   26 Feb 2024 9:29 PM IST