Mumbai News: बहुजन विकास अघाड़ी की याचिका पर सुनवाई, चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

बहुजन विकास अघाड़ी की याचिका पर सुनवाई, चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के राज्य भर के उम्मीदवारों के 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद दाखिल नामांकन पत्र खारिज करने पर उठाए सवाल
  • अदालत ने चुनाव आयोग को मंगलवार को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का दिया निर्देश

Mumbai News : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के राज्य भर के उम्मीदवारों के 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद दाखिल नामांकन पत्र खारिज करने पर सवाल उठाए। अदालत ने ईसीआई से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है कि उसने किस आधार पर राज्य भर के विभिन्न उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए, जिन्होंने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की अवकाश पीठ के समक्ष बहुजन विकास अघाड़ी (बीवीए) की ओर से वकील यश देवल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बीवीए के एक उम्मीदवार के बांद्रा (प.) निर्वाचन क्षेत्र से भरे नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चुनाव आयोग केवल इसलिए नामांकन पत्र खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि वे अंतिम दिन 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्र कार्य समय अवधि के भीतर स्वीकार किए जाने चाहिए और 11 बजे की समय सीमा तय करने का कोई आधार नहीं है। पीठ ने सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए हर नामांकन को खारिज करने के ईसीआई के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आपको सुबह 11 बजे की समय सीमा कैसे मिली? समय सीमा 12 या 1 बजे जैसी क्यों नहीं हो सकती? कार्य समय 11 बजे से शुरू होता है, तो उस समय सीमा को क्यों रखा जाए? पीठ ने चुनाव आयोग को राज्य भर के उन उम्मीदवारों की सूची पेश करने का भी आदेश दिया, जिनके नामांकन पत्र सुबह 11 बजे के बाद दाखिल करने पर खारिज कर दिए गए। साथ ही पीठ ने आयोग को मंगलवार को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील अक्षय शिंदे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आपराधिक पृष्ठभूमि और वित्तीय विवरण जैसी अपेक्षित जानकारी नामांकन पत्र में नहीं भरी थी। इस पर पीठ ने कहा कि यदि ऐसे भौतिक पहलुओं को नहीं भरा जाता है, तो इसे बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया गया माना जा सकता है। हम वह निष्कर्ष भी देंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह सुबह 11 बजे ही क्यों? यह 12 या 1 बजे क्यों नहीं हो सकता? काम के घंटे की शुरुआत क्यों? पूरे दिन काम के घंटे क्यों नहीं? इस पर चुनाव आयोग मंगलवार को ही हलफनामा दाखिल करे। इस बीच एक अन्य भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ने पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसका नामांकन भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि वे मंगलवार को बांद्रा के साथ इस पर भी सुनवाई करेंगे।

Created On :   4 Nov 2024 3:29 PM GMT

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