बॉम्बे हाईकोर्ट: मॉब लिंचिंग में 58 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी

मॉब लिंचिंग में 58 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी
  • डीसीपी की निगरानी में क्राइम ब्रांच करेगी जांच
  • अदालत ने आर.ए.के.मार्ग पुलिस को मृतक व्यक्ति की इमारत
  • पुलिस स्टेशन और केईएम अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश
  • अश्लील हरकत के झूठे आरोप में व्यक्ति पर हुआ था हमला

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने परेल के आर.ए.किदवाई मार्ग स्थित सुदर्शन बिल्डिंग की छत पर अश्लील हरकत के झूठे आरोप में 20 से 25 लोगों के हमले का शिकार हुए 58 वर्षीय दिलीप वासुदेव कुर्ले की पुलिस हिरासत में मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को घटना स्थल, आर.ए.के.मार्ग पुलिस स्टेशन और केईएम अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को पेश करने का आदेश दिया है। पुलिस उपायुक्त की निगरानी में मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। मामले की सुनवाई 21 जून को रखी गई है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष मृतक की बेटी दिशा कुर्ले की ओर से वकील प्रशांत पांडे और वकील दिनेश जाधवानी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत पांडे ने दलील दी कि परेल के आर.ए.किदवाई मार्ग स्थित सुदर्शन बिल्डिंग में रहने वाले दिलीप कुर्ले 16 अप्रैल को अपनी बिल्डिंग के छत पर टहल रहे थे। इस दौरान उन पर अश्लील हरकत के झूठे आरोप लगा कर 20 से 25 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और उन्हें बूरी तरह से पीटा। उन्हें खून की उल्टी भी हुई।

भीड़ ने 100 नंबर पर फोन कर आर.ए.के.मार्ग पुलिस को बुला कर सौंप दिया। पुलिस ने बिना किसी जांच के भीड़ के दवाब में कुर्ले के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार घंटे तक उन्हें उनके बेटे और बेटी से मिलने नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में भी कथित आरोपी कुर्ले के साथ मारपीट की गई।

पुलिस ने कुर्ले को चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई। याचिकाकर्ता के पिता पुलिस स्टेशन में गिर गए, तो उन्हें केईएम अस्पताल में आईसीयू भर्ती कराया गया। वहां उनकी ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। खंडपीठ ने पुलिस हिरासत में कुर्ले की मौत के मामले की डीसीपी की निगरानी में क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दिया है। पुलिस को कुर्ले की इमारत (घटना स्थल), आर.ए.के.मार्ग पुलिस स्टेशन और केईएम अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को सौंपने का आदेश दिया गया है।

Created On :   30 April 2024 10:02 PM IST

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