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वकील का दावा: ईडी की जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी अवैध
- नरेश गोयल की गिरफ्तारी अवैध
- बॉम्बे हाईकोर्ट में गोयल के वकील का दावा
- अदालत ने ईडी को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की कथित अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दो सप्ताह का समय दिया है। गोयल ने केनरा बैंक द्वारा दिए गए 538.62 करोड़ रुपए के कर्ज के कथित मनी लांड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि गोयल को जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को नरेश गोयल की ओर से वरिष्ठ वकील अमित नाइक की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया था कि नरेश गोयल की गिरफ्तारी ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। गोयल के वकील ने कहा कि 74 वर्षीय याचिकाकर्ता को याचिका पर सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत से राहत दी जानी चाहिए, तो खंडपीठ ने कहा कि वह इस संबंध में एक अलग जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।
ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि अदालत गोयल की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। जब गोयल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित नाइक ने गोयल की उम्र का हवाला देते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, तो खंडपीठ ने जवाब दिया कि हमें उन्हें समय देना होगा। हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? हम उन्हें (ईडी को) जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देंगे। खंडपीठ ने कहा कि गोयल को इस बीच जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है और मामले को आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
ईडी ने गोयल को 1 सितंबर को यह दावा करते हुए गिरफ्तार किया कि उन्होंने बैंक कर्ज की हेराफेरी की और अपनी नियुक्ति करके कंपनी के धन का दुरुपयोग किया। परिवार के सदस्य कंपनी में हैं और अपनी बेटी द्वारा बनाई गई कंपनी का वेतन भुगतान कर रहे हैं। 14 सितंबर को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने गोयल को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया है।
Created On :   20 Sept 2023 8:42 PM IST