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पीएनबी घोटाला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका की खारिज
- ईडी के भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अर्जी के खिलाफ चोकसी ने दायर की थी याचिका
- चोकसी की याचिका की खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीएनबी घोटाला मामले के आरोपी मेहुल चोकसी याचिका खारिज कर दी। याचिका में ईडी के भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लंबित आवेदनों को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति सारंग वी कोतवाल की एकल पीठ के समक्ष 11 सितंबर को मेहुल चोकसी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। पीठ ने उस समय अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में चोकसी द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नामित विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही में कथित प्रक्रियात्मक खामियों का दावा किया गया था।
पीठ ने पहली बार जनवरी 2020 में चोकसी को अंतरिम राहत दी थी और विशेष अदालत को चोकसी को एफईओ घोषित करने की मांग करने वाले ईडी के आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुनाने से रोक दिया था और शुक्रवार तक समय-समय पर इसे जारी रखा गया था।
नीरव मोदी और उनके चाचा गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चोकसी पर फर्जी दावों के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के पक्ष में 12636 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और विदेशी क्रेडिट लेटर (एफएलसी) जारी कराने का आरोप है। नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में एक विशेष अदालत ने एफईओ घोषित किया था और उसके खिलाफ प्रत्यर्पण प्रक्रिया चल रही है।
2019 में ईडी ने चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत एफईओ घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। 2018 के कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को तब एफईओ घोषित किया जा सकता है, जब उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह व्यक्ति देश छोड़ चुका है। वह वापस लौटने से इनकार करता है।
Created On :   21 Sept 2023 3:44 PM GMT