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सेशन कोर्ट: बैंक से 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी व्यवसायी को जमानत से किया इनकार
- फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप
- बैंक से आरोपी व्यवसायी ने किया धोखा
डिजिटल डेस्क, मुंबई. सेशन कोर्ट ने आरोपी मुबारक वाहिद पटेल को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसे 2022 में कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक में फर्जी संपत्ति दस्तावेज जमा करके 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एम.तपकिरे ने कहा कि पटेल पहले भी चार अन्य आर्थिक धोखाधड़ी मामलों में शामिल रहा है। उसने इस तरह से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन की हेराफेरी की है।
वकील ट्विंकल खेमका द्वारी पटेल की जमानत याचिका दायर की गयी थी। याचिका में दावा किया गया था कि मामले की परिस्थितियां बदल गई हैं। मुकदमे में बहुत प्रगति नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अदालत ने मामले में पटेल की सक्रिय भागीदारी के कारण उनकी पिछली जमानत भी खारिज कर दी थी। आरोप है कि पटेल बैंक फर्जी दस्तावेज के जरिए भारी मात्रा में सार्वजनिक धन निकाला और दो बैंक खातों में स्थानांतरित किया।
अदालत ने कहा कि पटेल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1.8 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए एक अन्य आरोपी के साथ मिलीभगत भी की थी। आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों और आर्थिक अपराध शाखा में लंबित गंभीर चार अन्य आर्थिक अपराधों में भी शामिल है। अदालत ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए मामले में शामिल बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में पटेल के खिलाफ 2016 में जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Created On :   2 Jun 2024 6:53 PM IST