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मुंबई: 5 साल से जेल में बंद जानलेवा हमले के आरोपी को सेशन कोर्ट से मिली जमानत
- आरोपी को सेशन कोर्ट से मिली जमानत
- 5 साल से जेल में बंद जानलेवा हमले का आरोपी
डिजिटल डेस्क, मुंबई. सेशन कोर्ट से 5 साल से जेल में बंद जानलेवा हमले के आरोपी वसीम अनवर परदेसी को जमानत मिल गयी। इससे पहले अदालत ने उसकी जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी थी। आग्रीपाड़ा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ.एस.डी.तौशिकर के समक्ष वकील सना खान की ओर से आरोपी वसीम परदेसी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वकील सना खान ने दलील दी कि आवेदक पिछले पांच साल से जेल में बंद है। अग्रीपाड़ा पुलिस ने 4 अगस्त 2016 की रात 11 बजे गश्त के दौरान 10 से 15 लोगों की भीड़ को एक व्यक्ति पर हमला करते हुए देखा। इसी बीच दोनों पक्षों की ओर से पत्थर और कांच की बोतलें एक-दूसरे पर फेंकने लगे। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।
इसी मामले में पुलिस ने वसीम परदेसी को गिरफ्तार किया था। उस पर पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले में सेशन कोर्ट से सभी आरोपियों को जमानत मिल गयी थी। बाद में अदालत ने परदेसी की जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद से ही वह जेल में बंद है। वकील सना खान ने कहा कि आवेदक को बिना किसी दोषसिद्धि के लंबे समय तक जेल में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है.
न्यायाधीश डॉ.एस.डी.तौशिकर नेे पाया कि जमानत आवेदन के समर्थन में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज यह बताते हैं कि आवेदक के खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले झूठे हैं। तीन मामलों में से आवेदक पहले ही दो मामलों से बरी हो चुका है। इसलिए मुझे आवेदक के तर्क में दम नजर आता है। केवल आवेदक के किसी अपराधी में लिप्त होने के आधार पर उसकी जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।
Created On :   22 Sept 2023 8:57 PM IST