जबलपुर: रिकवरी का आदेश अवैधानिक समयमान वेतनमान का दें लाभ

रिकवरी का आदेश अवैधानिक समयमान वेतनमान का दें लाभ
  • सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर के मामले में हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
  • याचिकाकर्ता को द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए
  • याचिकाकर्ता को पहले ही दो प्रमोशन के लाभ दिए जा चुके हैं

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर से की गई रिकवरी को अवैधानिक करार दिया। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने रिकवरी आदेश निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने इसके लिए 3 माह की मोहलत दी है। जबलपुर निवासी यशवंत मिश्रा की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता 2023 में सेवानिवृत्त हुआ है। याचिकाकर्ता को 24 जनवरी 2008 से द्वितीय समयमान का लाभ दिया गया।

बाद में विभाग ने उक्त लाभ वापस लेकर उनके खिलाफ रिकवरी निकाल दी। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को पहले ही दो प्रमोशन के लाभ दिए जा चुके हैं, इसलिए उन्हें दिया गया द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ वापस करना होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पूर्व में हाई कोर्ट ने प्रताप नारायण विश्वकर्मा के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि वर्ग के अंदर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए समयमान का लाभ वापस लेना अवैधानिक है।

Created On :   2 Feb 2024 1:45 PM GMT

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