- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को 45 दिनों...
Jabalpur News: स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को 45 दिनों के अंदर करना होगा दावा का निराकरण
- जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ किया आदेश पारित
- बीमित ने सारे दस्तावेज दिए थे पर उन्होंने नहीं माने
- स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज का क्लेम भी नहीं दिया और पॉलिसी से नाम भी अलग कर दिया था।
Jabalpur News: लुभावने वादों में आकर बीमित दूसरी कंपनी में पॉलिसी पोर्ट करा लेते हैं। बीमित को जब बीमा कंपनी के सहयोग की जरूरत होती है तो अस्पताल में कैशलेस नहीं किया जाता है। बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की खामियाँ निकालकर क्लेम नहीं दिया जाता है और बिना कारण बताए बीमितों के नाम पॉलिसी से काटे जा रहे हैं।
परेशान होकर दमोहनाका निवासी मुकेश जैन ने अधिवक्ता अरुण जैन के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में केस लगाया था। कोर्ट को बताया कि उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी से पोर्ट कराया था।
पॉलिसी पोर्ट कराते समय बीमितों ने सारी जानकारी दी थी, उसके बाद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी क्रमांक पी/201116/01/004797 जनरेट करते हुए सारी सुविधा देने का वादा किया था। बेटी नियती जैन का स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज का क्लेम भी नहीं दिया और पॉलिसी से नाम भी अलग कर दिया था।
बीमित ने सारे दस्तावेज दिए थे पर उन्होंने नहीं माने। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव, सदस्य अमित सिंह तिवारी ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को 45 दिनों के अंदर दावों का निराकरण करने तथा पॉलिसी में अविलंब नाम जोड़ने का आदेश पारित किया है।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
Created On :   25 Oct 2024 5:53 PM IST