Jabalpur News: चर्च को लीज पर मिली करोड़ों की जमीन नियम विरुद्ध तरीके से बेची

चर्च को लीज पर मिली करोड़ों की जमीन नियम विरुद्ध तरीके से बेची
  • ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला, 8 लोगों को बनाया गया आरोपी
  • जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से डायोसिस के तत्कालीन बिशप जोनाथन द्वारा वर्ष 1989-90 में विक्रय कर दिया गया।
  • मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा जमीन खरीदने वाले 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

Jabalpur News: नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन को मंडला में शासकीय लीज पर मिली करोड़ों की बेशकीमती जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से बेचे जाने की शिकायत पर ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा मामला दर्ज किया गया है। उक्त जमीन तत्कालीन बिशप फ्रैंकलिन सी, जोनाथन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा बेची गई थी। इस मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा जमीन खरीदने वाले 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

सूत्रों के अनुसार लीज पर मिली जमीन को फर्जी तरीके से बेचे जाने की शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू द्वारा किए जाने पर खुलासा हुआ कि मंडला में चर्च मिशन पटपरा के नाम पर मिशन की 4518 वर्गफीट भूमि थी। वर्ष 1960-61 में यह भूमि नागपुर डायोसिस ट्रस्ट एसो. के नाम से दर्ज की गई थी। उक्त जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से डायोसिस के तत्कालीन बिशप जोनाथन द्वारा वर्ष 1989-90 में विक्रय कर दिया गया।

इस खुलासे के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा उक्त जमीन खरीदने वाले मंडला निवासी नाहिद जहां, इफ्फत, रूबीना, अतीक, इकबाल गौरी, रईस अहमद गौरी जो कि वर्तमान में भोपाल के निवासी हैं व दीपक कुमार जैन व जितेंद्र साहू निवासी उदयपुर मंडला के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Created On :   26 Feb 2025 7:33 PM IST

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