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जबलपुर: ऑफलाइन किया राशन वितरण तो फिर क्यों निकाली रिकवरी
- हाई कोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर जबलपुर व अन्य को जारी किया नोटिस
- अपर कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है
- पीओएस मशीन व स्टॉक में अंतर आने के कारण विभाग ने रिकवरी निकाल दी
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि जब कोविड के दौरान राशन का वितरण ऑफलाइन किया गया तो स्टॉक मशीन में दर्ज विवरण के आधार पर रिकवरी क्यों निकाली गई। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने राज्य शासन, आयुक्त सहकारी संस्थाएँ, कलेक्टर जबलपुर, अपर कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
जबलपुर निवासी दिनेश कुमार साहू ने याचिका दायर कर बताया कि वह कृषि साख सहकारी समिति बरेला में राशन दुकान का संचालन करता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे व निशांत मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान खाद्यान्न अधिकारियों के निर्देश पर पीओएस मशीनों के उपयोग में छूट दी गई थी, जिस कारण राशन का वितरण ऑफलाइन किया गया। पीओएस मशीन व स्टॉक में अंतर आने के कारण विभाग ने रिकवरी निकाल दी।
याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर के आदेश पर स्टॉक के सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
Created On :   23 Jan 2024 7:25 PM IST