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जबलपुर: सीजीएसटी ने लगाई पौने दो लाख रुपए की पेनाल्टी
- बिना ई-वे बिल के पार्सल बोगी में किया जा रहा था परिवहन
- अब तक नियम 42 के तहत 11.73 लाख की आईटीसी का भुगतान कर दिया है।
- जाँच के दौरान टैक्स पेयर के रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। केंद्रीय माल एवं सेवाकर आयुक्तालय जबलपुर द्वारा विगत दिनों जबलपुर रेलवे स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में माल परिवहन बोगी में लाए गए सामान की जाँच की गई थी जिसमें बिना ई-वे बिल के माल को पकड़ा गया था। इस मामले में कुछ व्यापारियों पर करीब पौने दो लाख की पेनाल्टी लगाई गई है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा जाँच के दौरान पाया गया कि कुल 163 बंडल माल बोगी में और 21 बंडल माल रेलवे द्वारा स्वचालित माल परिवहन बोगी में लदे थे।
पकड़े गए बंडलों को भौतिक निरीक्षण के लिए जबलपुर आयुक्तालय लाया गया। जाँच के दौरान यह पाया गया कि बहुत सा माल जो कि ट्रेन से परिवहन किया जा रहा था उनमें ई-वे बिल नहीं थे।
प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि बड़ी मात्रा में रेडीमेड गारमेंट्स कोलकाता से जबलपुर लाए गए थे। किन्तु परिवहन के लिए उचित ई-वे बिल नहीं बने थे। बोगी में पकड़े गए बंडल में से अब तक 3 व्यापारी स्वामित्व का दावा करने आगे आकर कुल 1,69,470 रुपए पेनाल्टी के रूप में जमा किये हैं। अभी आगे और कार्यवाही जारी है।
नर्मदा शुगर मिल नरसिंहपुर पर भी कार्रवाई
सीजीएसटी कमिश्नर लोकेश कुमार लिल्हारे के निर्देश पर नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. नरसिंहपुर पर सेंट्रल जीएसटी की छापामार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान पाया गया कि टैक्स पेयर के द्वारा टैक्सेबल और छूट प्राप्त दोनों प्रकार की सप्लाई अपने जीएसटी रिटर्न में दर्शाई गई है किन्तु सीजीएसटी के नियम 42 के तहत आईटीसी का रिवर्स नहीं किया गया था।
जाँच के दौरान टैक्स पेयर के रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया है। जाँच कार्य अभी जारी है। टैक्स पेयर ने अपनी गलती मानते हुए अब तक नियम 42 के तहत 11.73 लाख की आईटीसी का भुगतान कर दिया है।
Created On :   19 March 2024 12:36 PM GMT