- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए...
जबलपुर: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आरटीओ में कैंप आज से
- सरकारी वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं उनमें भी सरकार ने आवश्यक किया
- केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 नियम 50 का अनुपालन किया जाना है
- सार्वजनिक स्थलों पर भी कैंप लगाये जाने की योजना
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का फिक्सेशन करा दिया है। अप्रैल 2019 के पूर्व मौजूदा वाहन जिन में यह नंबर नहीं लगे हैं उनकी संख्या 570980 है।
अप्रैल 2019 के पूर्व के पंजीकृत वाहनों में नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 नियम 50 का अनुपालन किया जाना है।
एचएसआरपी के संबंध में नंबर प्लेट पर पोलोग्राम आईएनडी नीले कलर का एवं उसके नीचे लेजर से बना स्थाई पहचान पत्र एवं उसके आगे वाहन से संबंधित नंबर अंकित होता है। वाहन में आगे एवं पीछे उपरोक्त पंजीयन पट्टिका को लगाया जाता है।
इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा कैंपों का आयोजन किया गया है। यह कैंप मंगलवार से आयोजित किये जायेंगे। यह कैंप जरूरत के अनुसार जारी भी रहेगा। इसके साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी कैंप लगाये जाने की योजना है।
समस्त शासकीय वाहनों पर भी एचएसआरपी लगना अनिवार्य है, उनको इससे मुक्त नहीं किया गया है।
Created On :   30 Jan 2024 3:49 PM IST