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जबलपुर: खाने-पीने की सामग्री को बिना लाइसेंस बेचने पर 2 लाख जुर्माना
- जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक व्यापारियों को दी गई जानकारी
- कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दी
- खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पूर्व में भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु अनेक कैंपों का आयोजन जिला स्तर पर किया जा चुका है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जिले में बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने पर न केवल 6 माह तक की सजा का प्रावधान है बल्कि इसके लिए 2 लाख रुपयों तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।
बेहतर होगा कि हर छोटा-बड़ा व्यवसाय करने के साथ ही लाइसेंस लिया जाए। इसके लिए व्यापारिक संगठन आगे आएँ और लाइसेंस के सरलीकृत नियमों की जानकारी सभी को देकर लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित करें।
उपरोक्त जानकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दी। बैठक का आयोजन गत सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में किया।
विभिन्न शासकीय विभागों एवं व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन की प्रक्रिया को सरलतम रूप से समझाया गया, लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की फीस, उसकी प्रक्रिया, अवधि के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।
लाइसेंस लेकर ही करें व्यापार
कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा सभी खाद्य गतिविधियों से संबंधित विभागों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों एवं समस्त खाद्य व्यापारियों से यह आह्वान किया गया की वह नियमानुसार वैधानिक लाइसेंस प्राप्त कर ही अपने व्यवसाय का संचालन करें।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पूर्व में भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु अनेक कैंपों का आयोजन जिला स्तर पर किया जा चुका है। आगामी सप्ताह में लघु उद्योग निगम एवं अनाज तिलहन व्यापारी संघ और पथ विक्रेता संघ के साथ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
Created On :   20 Feb 2024 10:31 AM GMT