छिंदवाड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया था। १५ साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपी अपने साथ ले गया था। पीडि़ता से आरोपी ने दुराचार किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की विवेचना एएसआई राधा विश्वकर्मा, महेन्द्र मिश्रा और टीआई सुमेर सिंंह जगेत ने की थी।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके ने बताया कि २० अक्टूबर २०१७ की रात आरोपी २६ वर्षीय साहिब उर्फ सरफराज कुरैशी ने १५ साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। २७ अक्टूबर २०१७ को कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को दस्तयाब किया था। न्यायाधीश ने आरोपी साहिब को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी साहिब को धारा ३६३ व ३६६ में ५-५ साल सजा एवं ५००-५०० रुपए अर्थदंड, धारा ३७६ (२)(ढ)(एन), पॉक्सो एक्ट की धारा ५/६ में १० साल सजा व ५०० रुपए अर्थदंड, एसटी/एससी एक्ट की धारा ३ (२)(व्ही) में आजीवन कारावास और ५०० रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   10 Nov 2023 1:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story