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छिंदवाड़ा: अन्नदूत योजना में पात्रता चयन में गड़बड़ी की शिकायत, पीडि़त आवेदक कोर्ट पहुंचा
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत जिले के आवेदकों में से पात्रता का चयन करने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक ही परिवार से दो सगे भाईयों को अन्नदूत योजना में पात्रता देने और बेरोजगार युवक का आवेदन निरस्त करने की शिकायत की गई है। वहीं पीडि़त शिकायत करने के साथ कोर्ट की शरण में भी पहुंचा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत जिले में २८ वाहनों की खरीदी के लिए आवेदकों को पात्र किया गया है। इनमें से १६ वाहन अन्नदूत योजना के तहत खरीदे जा चुके हैं, इनका संचालन भी शुरु हो चुका है। शेष पात्र १२ आवेदकों के लिए वाहनों की खरीदी लंबित है। इन्हीं में से एक हर्रई सेक्टर के आवेदक ने पात्रता मिलने के बाद आवेदन निरस्त होने पर विभागीय अफसरों पर सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीडि़त ने यह भी आरोप लगाया है कि हर्रई के दोनों सेक्टर में जिन आवेदकों को पात्र घोषित किया है, वे दोनों सगे भाई हैं। बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की बजाए अफसर चहेतों को योजना का लाभ दिला रहे हैं।
पीडि़त का आरोप: सुनवाई का नहीं दिया मौका
पीडि़त ताराचंद डेहरिया हर्रई निवासी ने बताया कि लॉटरी में उसका नाम खुला था। विभाग ने उसे पात्र घोषित किया था। लेकिन तथ्यहीन आपत्ति लगने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया, उसे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया।
विभाग का तर्क- कमेटी ने सुनवाई के बाद किया है निरस्त
विभागीय अफसर का कहना है कि हर्रई सेक्टर नम्बर-२ के मामले में आपत्ति के बाद तारा चंद डेहरिया के प्रकरण को कमेटी में रखा गया था। आवेदक को पक्ष रखने का मौका दिया गया था। चूंकि आवेदक ने जो दस्तावेज दिए थे, उसके आधार पर वह पात्र था, लेकिन आपत्ति लगने के बाद पता चला कि वह होमगार्ड में संविदा पर नौकरी कर चुका है, इसीलिए कमेटी ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया था।
Created On :   14 Dec 2023 12:50 PM IST