Chhindwara News: राजीव गांधी बस स्टैंड में हत्या के छह आरोपियों को उम्र कैद

राजीव गांधी बस स्टैंड में हत्या के छह आरोपियों को उम्र कैद
  • आधा दर्जन बदमाशों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया था
  • राजीव गांधी बस स्टैंड में हत्या के छह आरोपियों को उम्र कैद

Chhindwara News: शहर के राजीव गांधी बस स्टैंड पर विवाद के दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में एक युवक की जान चली गई थी। हत्याकांड की सुनवाई कर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पांडेय ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। हत्याकांड की विवेचना और कार्रवाई टीआई सुमेर ङ्क्षसह जगेत, एएसआई राघवेन्द्र उपाध्याय, आरक्षक परवेज आजमी, लीलाधर कुसमरिया और सैनिक जीवन द्वारा की गई थी।

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अभियोजन अधिकारी संगीत श्रीवास्तव ने बताया कि इकरार खान ने १ मई २०१९ को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि ३० अप्रैल २०१९ को वसीम खान और उसके भाई सकूर खान के साथ राजीव गांधी बस स्टैंड पर आरोपियों ने डंडे और रॉड से हमला किया था। हमले में घायल सकूर की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में गुलाबरा निवासी सिद्धार्थ उर्फ मोनू पिता राजेश सिंह ठाकुर, शिवम उर्फ शुभम उर्फ फिनाइल पिता रूपलाल चंद्रवंशी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले के एक आरोपी लोकेश ठाकुर की ५ जनवरी २०२३ को मृत्यु हो चुकी है। सिद्धार्थ और शिवम समेत छह आरोपियों को न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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Created On :   27 Oct 2024 6:42 AM GMT

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