छिंदवाड़ा: नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को २०-२० साल की कैद

नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को २०-२० साल की कैद

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। उमरानाला चौकी क्षेत्र की छह और आठ साल की नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकते करने वाले एक आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन अधिकारी दिनेश उईके के मुताबिक १ अप्रैल २०२३ को ६ साल की बच्ची अपनी मां के साथ जवारे के कार्यक्रम में गई थी। ६ साल की बच्ची अपनी ८ साल की सहेली के साथ खेल रही थी। इस दौरान आरोपी ५० वर्षीय जगदीश ने दोनों बच्चियों को खेल के बहाने कोठे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की। गांव की एक महिला ने आरोपी को ऐसी हरकत देख लिया। तब आरोपी मौके से फरार हो गया। पीडि़ताओं ने परिजनों को वारदात के संबंंध में बताया था। शिकायत के आधार पर मोहखेड़ पुलिस ने आरोपी जगदीश के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को २०-२० साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना एसआई रोशनी उईके, मोहखेड़ टीआई गोपाल घासले ने की थी। न्यायालय में प्रकरण उमरानाला चौकी प्रभारी एकता सोनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इन धाराओं में सुनाई सजा-

धारा- ३७६ (क ख)(दो बार), पॉक्सो एक्ट की धारा ५ (एम)/६

सजा- २०-२० साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Created On :   19 Oct 2023 2:33 PM IST

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