Chandrpur News: चंद्रपुर में प्रशासन अलर्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट पर रहेगी विशेष टीम की नजर

चंद्रपुर में प्रशासन अलर्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट पर रहेगी विशेष टीम की नजर
  • आचारसंहिता पर होेगा कड़ाई से अमल
  • नशीले पदार्थ और अवैध रुपए को लेकर इएसएमएस प्रणाली का होगा उपयोग
  • 100 मिनट के भीतर होगा शिकायतों का निपटारा

Chandrapur News केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा करते ही आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में आचार संहिता का कड़ाई से अमल होगा। इस दौरान आचारसंहिता उल्लंघन संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर नागरिक सी-वीजील एप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटारा किया जाएगा। वहीं चंद्रपुर जिले में विविध दलों द्वारा आनेवाले अवैध पैसे, नशीले पदार्थ, फ्रीबीज आदि के लिए ऑनलाइन ई.एस.एम.एस. प्रणाली का उपयोग होगा। सोशल मीडिया के पोस्ट पर विशेष टीम की नजर रहेगी। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. ने दी।

जिलाधिकारी गौडा ने बताया कि, मतदान से कोई वंचित न रहे, इसके लिए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए विविध उपक्रम चलाए गए। इसकी बदौलत जिले में 51 हजार 393 नए मतदाता शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा सार्वजनिक चुनाव - 2024 के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र-परिषद में वे बोल रहे थे। इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, उपजिला चुनाव अधिकारी सुभाष चौधरी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने बताया कि, चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने स्वीप अंतर्गत विविध उपक्रम शुरू किए हैं।

जिले में कुल 18,43,540 मतदाता : चंद्रपुर जिले में 70- राजुरा, 71 –चंद्रपुर, 72 –बल्लारपुर, 73 –ब्रह्मपुरी, 74 -चिमूर आैर 75 वरोरा इन मतदाता क्षेत्र में कुल 18 लाख 43 हजार 540 मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाता 9 लाख 36 हजार 418, महिला मतदाता 9 लाख 7 हजार 74 व अन्य मतदाता 48 है।

जिले में कुल 2076 मतदान केंद्र हैं। वहीं जिले में 4636 बैलेट यूनिट, 2620 कंट्रोल यूनिट व 2787 वीवीपैट उपलब्ध है। चुनाव प्रक्रिया निपटाने के लिए 10 हजार 728 अधिकारी, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

विविध कक्ष क्रियान्वित : चुनाव के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी कार्यालय तथा सभी 6 विधानसभा क्षेत्र स्तर पर शिकायत निवारण /मतदाता मदद केंद्र, एक खिड़की कक्ष, नियंत्रण कक्ष, आदर्श आचारसंहिता कक्ष तथा मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री क्रमांक 1950 क्रियान्वित किया गया है।

उम्मीदवारों के लिए यह नियम : विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार को नामांकन (नमूना ब) व उसके साथ शपथपत्र (नमूना 26) परिपूर्ण भरकर देना अनिवार्य है। एक उम्मीदवार अधिक से अधिक 4 नामांकन भर पाएंगे। वहीं उम्मीदवार एक समय में अधिक से अधिक दो मतदाता क्षेत्र से चुनाव लड़ पाएगा। 40 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की गई है। रोज खर्चे का हिसाब देना होगा। प्रचार कार्यालय खोलने के पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। नामांकन 22 से 29 अक्टूबर तक, छंटनी 30 अक्टूबर, नामांकन पीछे लेने का समय 4 नवंबर, मतदान 20 नवंबर व मतगणना 23 नवंबर को होगी।


Created On :   16 Oct 2024 2:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story