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तफ्तीश जारी: हाजी हत्याकांड के गिरफ्तार सभी आरोपी जेल रवाना ,एक को तलाश रही पुलिस
- पुलिस ने 6 आरोपियों को किया था गिरफ्तार
- अदालत ने न्यायिक हिरास्त में रखने के दिए आदेश
- नागपुर से जुड़े हैं तार
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। शेख हाजी सरवर हत्याकांड मामले के 10 आरोपियों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। बता दें कि, हत्याकांड के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 17 अगस्त तक उनका पीसीआर समाप्त होने पर पुन: अदालत में पेश किया था। जहां न्यायालय ने तीन आरोपी नागपुर निवासी समीर शेख, घुग्घुस प्रशांत मालवेन्नी, नागपुर निवासी नीलेश ठगे को फिर से 19 अगस्त पुलिस पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए थे। जबकि अन्य तीन आरोपियों को श्रीकांत, किशोर, सुरेंद्र को जेल भेज दिया गया था।
पुलिस ने इस मामले में शनिवार 17 अगस्त की रात नकोड़ा निवासी अक्षय मारोती रत्ने, चंद्रपुर निवासी मोहसीन नसीर शेख, अभिजीत उर्फ पवन मोरेश्वर कटारे, शेख नसिफ शेख रशीद, अखील जमील कुरेशी, नूर अहमद अब्दुल वहाब कुरेशी और घुग्घुस निवासी सैयद अबरार इंतसार अहमद को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को अदालत में पेश किया था। जहां उन्हें 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए थे। पीसीआर में आरोपियों से विविध पहलुओं को लेकर पूछताछ हुई। मंगलवार को आरोपियों का पीसीआर समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया जिसमें सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए, ऐसी जानकारी एसडीपीओ यादव ने दी। जेल जानेवाले आरोपियों की संख्या 13 हो गई है। इस मामले में नागपुर निवासी एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई : गौवंश तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सावली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सावली पुलिस थाने के सामने हाईवे पर अवैध गोवंश परिवहन करते वाहन व 42 गोवंश को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार, सावली पुलिस को 19 अगस्त की रात 23:56 बजे गोपनीय सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध गौवंश को भरकर ले जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सावली पुलिस थाने के सामने हाईवे पर नाकाबंदी कर ट्रक क्रमांक टीएस 02 यूबी-7671 का निरीक्षण करने पर उसमें 42 गौवंश अवैध तरीके से परिवहन करते मिले जिसके बाद पुलिस ने 42 गौवंश जिसकी कीमत 4 लाख 20 हजार और वाहन की कीमत 10 लाख, ऐसा कुल 14 लाख 20 हजार रुपए का माल जब्त किया। साथ ही आरोपी युनुस करीम शेख, खदीर चाॅद शेख, फरार आरोपी आशिफ बाबूपटेल सैयद, फरार आरोपी सादिक खान के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संवर्धन अधिनियम 1976, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया।
Created On :   21 Aug 2024 5:34 PM IST