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Bhandara News: तबेलों में मच्छरों की भरमार से मवेशी पड़ रहे बीमार, दूध देने की क्षमता हो रही कम
- एक नई समस्या अब पशुपालकों के सामने आ गई
- मच्छरों के काटने से मवेशियों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम
- मौसम परिवर्तन से बढ़ा मच्छरों का प्रकोप
Bhandara News तहसील में मच्छरों का प्रभाव बढ़ गया है। मच्छरों के काटने से मवेशियों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है। जिसके कारण मवेशियों ने चारा खाना बंद कर दिया है। जिससे मवेशियों की दूध देने की क्षमता कम हो रही है। एक नई समस्या अब पशुपालकों के सामने आ गई है। जिससे पशुपालकों में चिंता जताई जा रही है। कभी ठंड तो कभी बदरीले मौसम से मच्छरों की उत्पत्ति के कारण ग्रामीण -शहरी क्षेत्र में मच्छरों की संख्या में वृध्दि हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक मवेशियों को तबेले में रखते हैं। गीली जगह, ठंड का माहौल तो कभी कभी बदरीला मौसम से तबेले मच्छरों का आश्रयस्थान बन गए हैं।
नीम के पत्तों का धुआं करें तुमसर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में नई समस्या निर्माण हो गई है। इस समस्या का हल निकालने के लिए पशुसंवर्धन विभाग सतर्क है। मच्छरों के काटने से मवेशियों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है। मवेशी ठीक से चारा नहीं खा सकते और ज्यादा दूध भी नहीं दे सकते। पशुपालक रात को घरेलू उपाय योजना के रूप में नीम के पत्ते जलाकर उसका धुआं करंे । -डॉ. सूरज पाटील, तहसील पशुवैद्यकीय अधिकारी, पंचायत समिति, तुमसर
गर्भलिंग की जांच करने और कराने वालों को हो सकती है सजा : स्त्रीभ्रूण हत्या करनेवाले व्यक्ति की जानकारी देने पर एक लाख रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। गर्भलिंग की जांच करके स्त्रीभ्रूण होने पर उसे गर्भ में मारना कानूनन अपराध है। इसी तरह गर्भलिंग की जांच करने के लिए प्रताडि़़त करना, प्रेरित करना एवं ऐसे कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभाग दर्शाना या मदद करना भी कानूनन अपराध है। गर्भलिंग की जांच करनेवाले डॉक्टर को तीन वर्ष तक कारावास एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। गर्भलिंग निदान सेवा की मांग करनेवाले गर्भवती महिला के परिजन एवं अन्य संबंधित व्यक्ति को तीन वर्ष तक कारावास एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। सोनोग्राफी सेंटर और डॉक्टर व्दारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस संदर्भ की जानकारी देनेवाले व्यक्ति को एक लाख रुपए पारितोषिक दिया जाएगा। जानकारी देनेवाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। गैरकानूनी गर्भलिंग निदान एवं गर्भपात होने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें या http:--amchimulgi.maha.in इस संकेतस्थल पर शिकायत दर्ज करने का आह्वान जिला शल्य चिकित्सक डॉ. दीपचंद सोयाम ने किया है।
Created On :   7 Dec 2024 12:59 PM IST