‌Bhandara News: लकी ड्रॉ के नाम पर सवा करोड़ से ठगने वाले बंटी बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लकी ड्रॉ के नाम पर सवा करोड़ से ठगने वाले बंटी बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार
  • 2,499 लोगों को लगाई चपत
  • शुभमहालक्ष्मी इंटरप्राइजेस नाम से चल रही थी दुकान
  • लालाच देकर दंपति ने ऐंठी रकम

Bhandara News ग्राहकों को लकी ड्रॉ के जरिए आकर्षक पुरस्कार देने का प्रलोबन देकर लगभग 2,499 लोगों को एक करोड़ 25 लाख रुपयों से ठगने वाले शुभमहालक्ष्मी एंटरप्राइजेस कंपनी के डायरेक्टर तथा जनरल मैनेजर दंपति समेत तीन को साकोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र ठाकरे व जनरल मैनेजर सविता ठाकरे तथा मैनेजर आनंदपाल टेंभुर्णे का समावेश हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें उपजिला अस्पताल साकोली में ले जाया गया, जहां ठाकरे दंपति का इलाज जारी है। जबकि आनंदपाल टेंभुर्णे को पुलिस हिरासत में है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता रजनी राजहंस के पति पालांदुर के गोंविद विद्यालय में शिक्षक है, अप्रैल 2023 में शुभमहालक्ष्मी एंटरप्राइजेस लकी ड्रॉ योजना की जानकारी मिली। एजेंट पिंकेश आमगवार के माध्यम से प्रति व्यक्ति एक हजार 99 रुपए भरकर ड्रॉ में हिस्सा लिया गया। जिसके बाद शुभमहालक्ष्मी के अधिकृत ग्रुप पर मैसेज भेजा गया कि जिन्होंने पिंकेश आमगवार के पास रुपए जमा किए है वह आगे साकोली कार्यालय में जाकर के रुपए जमा करें। जिसके बाद रजनी और उसके पति वर्ष 2023 के जुलाई माह में कार्यालय गए तब मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र ठाकरे से भेंट हुई। इस दौरान महेंद्र ठाकरे ने रजनी राजहंस को एजेंट बनने पर मोटी कमाई कराने का प्रलोबन दिया। रजनी ने योजना की शुरुआत में 20 कार्ड बेचे तो उसे महेंद्र ने और कार्ड बेचने को कहा।

रजनी ने कुल 204 कार्ड बेचे और ग्राहक तैयार किए। शुरुआत में लकी ड्रॉ स्कीम में शामिल हुए ग्राहकों को पुरस्कार के रूप में वस्तुएं मिलती गईं। बाद में यह वस्तुएं मिलना बंद हो गया। ऐसे में लकी ड्रॉ के लिए रुपए भरने वाले 93 ग्राहक वस्तुओं से वंचित रहे। 28 अप्रैल 2024 को योजना का 12वां लकी ड्रॉ हुआ। तब एक माह में पुरस्कार देने की जानकारी ठाकरे द्वारा दी गई। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी पुरस्कार नहीं मिले। जिसके बाद भेंट वस्तु देने के लिए तीन माह का और समय मांगा गया। बार-बार पत्र व्यवहार करने पर भी पुरस्कार नहीं दिए गए। इस प्रकरण में पुलिस ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र ठाकरे, जनरल मैनेजर सविता ठाकरे तथा मैनेजर आनंदपाल टेंभुर्णे पर धारा 409, 417, 420, 34 भारतीय न्याय संहिता उपधारा 3, 4 एमपीआईडी एक्ट 1999 उपधारा 21 (3), 22 अनियंत्रित निवेश अनिधनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जांच जिला पुलिस अधीक्षक नुरूल हसन के मार्गदर्शन में साकोली के थानेदार महादेव आचरेकर, पुलिस उपनिरीक्षक रामचंद्र चाफले, सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वाखनेड़े, पुलिस कर्मचारी संदीप भगत, सचिन रावत, महेश नैताम ने की है।

Created On :   7 Feb 2025 1:07 PM IST

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