सुरक्षा: भंडारा शहर की जर्जर इमारतों को स्ट्रक्चरल ऑडिट का इंतजार , कई इमारत खतरे में

भंडारा शहर की जर्जर इमारतों को स्ट्रक्चरल ऑडिट का इंतजार , कई इमारत खतरे में
  • गत वर्ष 45 इमारतों को नगर परिषद ने भिजवाए थे नोटिस
  • जर्जर इमारतों के मकान मालिकों को नोटिस
  • कुछ इमारतें रहने लायक नहीं रहे

डिजिटल डेस्क, भंडारा। स्थानीय नगर परिषद प्रशासन मानसून पूर्व तैयारियों में जुट गया है। बारिश के मौसम में तेज हवाओं और लगातार बारिश से जर्जर इमारतों के ढहने का खतरा बना रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर परिषद प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के जर्जर इमारतों के मकान मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 45 जर्जर इमारतों के मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें से इस वर्ष कुछ इमारतों को नए निर्माणकार्य के लिए मकान मालिकों ने खुद गिराया है। वहीं शेष जर्जर इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरा करके रिपोर्ट नगर परिषद में जमा कराने के आदेश दिए है।

उल्लेखनीय है कि मानसून के आगमन के पश्चात लगातार बारिश के कारण कच्चे मकान तथा 40 से 50 वर्ष पूर्व बनाए गए मकान ढहने की संभावना बनी रहती है। जिससे जनहानि का खतरा बढ़ जाता है। कई जर्जर मकान रिहाइशी तथा संकरी गलियों में होने के कारण जर्जर इमारतों का कुछ हिस्सा गिरने से दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में इन जर्जर इमारतों को गिराने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट करके अगर वह रहने लायक नहीं है, तो उसे गिराने के लिए नगर परिषद प्रशासन नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी होने के पश्चात जर्जर इमारत के ढहने पर नगर परिषद प्रशासन सुरक्षित हो जाता है। शहर में पिछले वर्ष कुल 45 इमारतों को स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। कुछ इमारतों को नए निर्माणकार्य के लिए मकान मालिकों ने खुद गिराया होगा। जो मकान आज भी विवाद ग्रस्त है।

रहने लायक नहीं ऐसे मकान खाली करें : जर्जर इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जनहानि टालने के लिए अपनी मकान का जर्जर हिस्सा गिराए। मालिक हो या फिर किरायदार रहने लायक नहीं है, ऐसे मकान खाली करंे। - करणकुमार चव्हाण, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, भंडारा

मकान मालिक स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंं : जिन इमारतों को 30 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है, ऐसे सभी सरकारी तथा निजी इमारतों को नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नागरी कानून 1965 के धारा 196(अ) के तहत प्रशासन की ओर से स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रिपोर्ट नगर परिषद में प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। जो मकान रहने लायक नहीं है या फिर जिसका कुछ हिस्सा जर्जर है उसे गिराने की सूचनाएं दी है।

Created On :   22 May 2024 4:35 PM IST

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