सतना: अपहरण और दुष्कर्म में उम्रकैद
- एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 का आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
- अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
डिजिटल डेस्क,सतना। घर से ऑनलाइन फार्म चेक कराने गई किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नागौद की प्रथम अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश सचिन शर्मा की कोर्ट ने आरोपी कंचन कुशवाहा पिता मुन्नीलाल कुशवाहा निवासी मसनहा-सिंहपुर पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार 22 अक्टूबर 2021 को नाबालिग किशोरी सुबह 11 बजे ऑनलाइन फॉर्म चेक कराने रैगांव गई थी जो वापस नहीं आई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने नागौद थाने में दर्ज कराई।
नागौद थाना पुलिस ने विवेचना के दौरान 13 नवंबर 2021 को नाबालिग को दस्तयाब का आरोपी को गिरफ्तार किया और भादवि की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।