पुलिसकर्मी से झूमाझपटी के आरोपियों को 1-1 साल की कैद

शहडोल पुलिसकर्मी से झूमाझपटी के आरोपियों को 1-1 साल की कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-01 08:08 GMT
पुलिसकर्मी से झूमाझपटी के आरोपियों को 1-1 साल की कैद

डिजिटल डेस्क,शहडोल। न्यायालय रेखा द्विवेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार द्वारा थाना बुढ़ार के अपराध में आरोपी सूरज महतो 38 वर्ष निवासी ग्राम बकहो कुदराटोला एवं राजेन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम बकही को धारा 332 भादवि के अंतर्गत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं 294 भादवि में 1-1 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में राजकुमार रावत एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार आहत व प्रार्थी रामेश्वर पांडेय 7 मार्च 2012 को होली में शांति व्यवस्था के लिए कोतमा रोड बकहो में तैनात थे। इसी दौरान शारदा ओसीएम तिराहे पर में झगड़ा होने की सूचना मिली। वे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही कुछ लोग भाग गए किन्तु राजेन्द्र और सूरज ने वाहन को ऐसे खड़ा कर रखा था, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। पुलिस कर्मी ने जब हटाने का प्रयास किया तो दोनों उनसे भिड़ गए। वर्दी फट गई। इसकी शिकायत बुढ़ार थाने में दर्ज कराई गई। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
 

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