हार्दिक पंड्या पर FIR दर्ज करने के आदेश
डिजिटल डेस्क, जयपुर। भारतीय क्रिकेट टीम के आलराउंडर हार्दिक पंड्या पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। पंड्या के खिलाफ जोधपुर की अदालत में SC-ST एक्ट के तहत इस्तगासा पेश किया गया था। पंड्या पर आरोप है कि उन्होंने आंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या इन दिनों आईपीएल के 11वें सीजन की तैयारी में जुटे हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 11 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि देकर रिटेन किया था।
जोधपुर की अनुसूचित जाति-जनजाति मामलात अदालत के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की अदालत ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या व लूणी थाने के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के खिलाफ पेश परिवाद में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता डीआर मेघवाल ने बताया कि हार्दिक पंड्या ने कुछ महीने पहले ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर बीआर अंबेडकर पर अपशब्द कहे थे जिसको लेकर के वह लूणी पुलिस थाने में FIR कराने के लिए गए थे, लेकिन लूणी थानेदार ने FIR करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद मेघवाल अदालत पहुंचे और इस्तगासा पेश किया।
कोर्ट में एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईपीसी के धारा 124-क,153क, 295क, 505,120बी के तहत परिवाद पेश किया था। इसमें कहा गया था कि हार्दिक पांड्या ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है। परिवाद में बताया गया कि इससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। परिवाद पेश होने के बाद अदालत ने कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद हार्दिक पंड्या के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है। हालांकि, जिस ट्विटर अकांउट से यह टिप्पणी की गई है वह फर्जी भी हो सकता है।
आपको बता दें कि इन दिनों टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी मोहम्मद शमी का उनकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। जिसे लेकर कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत भी की गई है। BCCI ने भी शमी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है।
Created On :   21 March 2018 6:20 PM GMT