नंदीग्राम में ममता के चुनावी एजेंट की जमानत याचिका को कोलकाता HC ने किया खारिज

Kolkata HC rejects bail plea of Mamatas election agent in Nandigram
नंदीग्राम में ममता के चुनावी एजेंट की जमानत याचिका को कोलकाता HC ने किया खारिज
पश्चिम बंगाल नंदीग्राम में ममता के चुनावी एजेंट की जमानत याचिका को कोलकाता HC ने किया खारिज
हाईलाइट
  • हत्या में सुफियान की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत CBI

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के आरोप में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के नेता अबू सुफियान की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सुफियान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट भी थे। 

सुफियान  इस साल की शुरूआत में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं। उन पर भाजपा समर्थक देवव्रत मैती की हत्या का आरोप है। जमानत याचिका पर देबांग्शु बसाक और बिभाष रंजन डे की खंडपीठ ने सुनवाई की। जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा और हत्या में सुफियान की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है।

इससे पहले सीबीआई ने मैती की हत्या के सिलसिले में शेख सुफियान के दामाद समेत तृणमूल के 11 नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी ने पहले सुफियान से पूछताछ की थी, लेकिन उनका नाम सीबीआई द्वारा हल्दिया उप-मंडल अदालत में पेश किए गए आरोप-पत्र में नहीं था।

 

(आईएएनएस)

Created On :   29 Nov 2021 8:30 PM IST

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