झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता हो सकती हैं रद्द , ईसी ने राज्यपाल से की सिफारिश
- संकट में पड़ सकते है सोरेन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधासभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेज दी है । संविधान के आर्टिकल 192 के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के लिए अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब भाजपा ने सोरेन पर लाभ के पद पर रहने आरोप लगाया। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को कम्पलीट हो गई । अब इस पर ईसी ने राज्यपाल को राय भेजी है, जिस पर अंतिम फैसला गवर्नर को लेना है।
दरअसल चुनाव आयोग ने एक याचिका पर अपनी राय देते हुए अपना सुझाव झारखंड राज्यपाल को भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने जांच में पाया कि सोरेन ने एक खनन पट्टा अपने नाम किया, इसे आयोग ने चुनावी कानूनी का उल्लंघन मानते हुए अपना सुझाव राज्यपाल को भेजा है।
हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने और अपने भाई के नाम खनन पट्टा करने का आरोप है। इसका खुलासा तब हुआ जब ईडी ने खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। क्योंकि सीएम को खनन लाइसेंस पूजा ने ही दिया था।
चुनाव आयोग की रिपोर्ट को सीएम सोरेन को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ईसी की सिफारिश के बाद झारखंड में राजनैतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी जेएमएम के सभी विधायकों को आज शाम तक रांची पहुंचने को कहा है। सोरेन की सदस्यता रद्द करने के मामले को देखते हुए राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए। अब इस पर अंतिम निर्णय राज्यपाल को करना है कि सीएम की विधानसभा सदस्यता रद्द करनी है कि नहीं।
Created On :   25 Aug 2022 2:09 PM IST