ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरी अदालत में भेजने की मांग की

ED seeks to send bail plea of ​​Satyendar Jain to another court
ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरी अदालत में भेजने की मांग की
नई दिल्ली ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दूसरी अदालत में भेजने की मांग की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को मौजूदा अदालत से स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दिया। जैन द्वारा दायर जमानत याचिका ईडी द्वारा जांच की जा रही धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में है।

अदालत के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे राजू ने कहा कि उनके पास जमानत आवेदन (जैन की) के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन पेश करने का निर्देश है और उन्होंने इसके लिए कुछ समय के लिए स्थगन का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अपना पक्ष रखने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 सितंबर तय की।

पीएमएलए मामले में जैन की गिरफ्तारी 30 मई को हुई थी। तब से विभिन्न सुनवाई में उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया है। वह इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी के अनुसार, जैन कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रक थे और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। दूसरी ओर, जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की कथित भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के दायरे में नहीं आती।

इससे पहले सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपराध का आरोप लगाया था। ईडी ने 31 मार्च को अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। ईडी ने 6 जून को जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे।

(आईएएनएस)

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Created On :   15 Sept 2022 4:00 PM GMT

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