राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को झेलनी पड़ी परेशानी

Due to lack of political will the victims of Bhopal gas tragedy had to suffer.
राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को झेलनी पड़ी परेशानी
भोपाल गैस त्रासदी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को झेलनी पड़ी परेशानी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई और ब्रिटेन की संसद में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने वाली बहस एमआईसी गैस से प्रभावित हजारों लोगों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है, जो 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई थी।

लेकिन, पीड़ितों को मध्य प्रदेश के स्थानीय राजनेताओं से मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपदा के 38 साल बाद भी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने उन्हें विशेष रूप से पुनर्वास, मुआवजे और जहरीले कचरे की सफाई को लेकर परेशान किया है।

जैसा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्र पुराने भोपाल में हैं, और एक नया भोपाल भी अब उभरा है, राजनेता अपने राजनीतिक अंकगणित पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावित आबादी के लिए नीतियां बनाते हैं। यह एक मुख्य कारण रहा है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के स्थल पर अभी भी पड़े खतरनाक कचरे का पुनर्वास और स्थानांतरण नहीं हुआ है।

भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, जो गैस त्रासदी का शिकार होने से बच गए थे- यदि स्थानीय नेताओं ने, विशेषकर जो कई वर्षों से प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ गंभीरता दिखाई होती, तो अब तक बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो गया होता। लेकिन उन्होंने राजनीति की और आज भी वही कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह न केवल पार्टी वार हो रहा है बल्कि एक ही पार्टी के नेताओं के बीच हो रहा है, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस। न्याय और अतिरिक्त मुआवजे के बारे में भूल जाइए, जो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन खतरनाक कचरे को स्थानांतरित करना उनके हाथ में है। वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा रहा है।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में लगभग 337 टन खतरनाक कचरा 100 एकड़ से अधिक भूमि पर पड़ा हुआ था। 2007 में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की टीम ने पाया कि संयंत्र में खतरनाक कचरे की उपस्थिति से क्षेत्र में भूजल दूषित हो गया ।

अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया- 2010 में, मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षित निपटान के लिए कचरे को जर्मनी ले जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जर्मनी में कुछ लोगों के विरोध के बाद योजना को स्थगित करना पड़ा। 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पीथमपुर इंसीनरेटर में 10 टन कचरा निपटाने की अनुमति दी थी। विशेषज्ञों की एक टीम को कचरे के जलने से हवा, पानी और मिट्टी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं मिला। हालांकि, पीथमपुर में औद्योगिक इकाइयों के मालिकों और क्षेत्र के निवासियों के विरोध के बाद पूरे कचरे को निपटाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास (बीजीटीआरआर) विभाग के एक अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 150 करोड़ रुपये के लिए पत्र भेजा है ताकि एक महीने के भीतर निपटान शुरू किया जा सके।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   2 Dec 2022 6:30 PM IST

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