मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Congress leader Rahul Gandhi did not get relief from Gujarat High Court in Modi surname case
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
मानहानि मामला मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में हालफिलहाल गुजरात हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। छुट्टियों के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक  फैसला सुनाएंगे।

 

आपको बता दें सूरत कोर्ट से मोदी सरनेम मानहानि मामले में दो साल की सजा खा चुके राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सजा के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। और उन्हें सरकारी आवास से  भी धोना पड़ा। इससे पहले मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को हुई थी। उस समय सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख दो मई रखते हुए गांधी के वकील से अपना जवाब पेश करने के लिए कहा था। आज फिर से सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।  

विवादित बयान 

राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। रैली में राहुल गांधी ने अपने विवादित बयान में कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिस पर सूरत की कोर्ट ने सुनवाई करते 23 मार्च को फैसला सुनाया था। अदालत ने गांधी को धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने तुरंत जमानत देने के साथ फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत दी गई थी। लेकिन सजा के चलते गांधी की संसद सदस्यता और सरकारी आवास चली गई। गांधी ने सूरत कोर्ट में दो याचिकाएं भी लगाई जिनमें से एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और दूसरी पर तीन मई को सनुवाई होनी है। आपको बता दें अगर राहुल गांधी को शीर्षस्थ कोर्ट से राहत नहीं मिली  तो राहुल 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।

 

 

Created On :   2 May 2023 5:38 PM IST

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