सूरत जिला अदालत ने मानहानि मामले में राहुल को सुनाई 2 साल की सजा, मिली जमानत

Congress leader MP Rahul Gandhis problems may increase, Surat district court sentenced Rahul to 2 years in a criminal defamation case
सूरत जिला अदालत ने मानहानि मामले में राहुल को सुनाई 2 साल की सजा, मिली जमानत
मानहानि मामला सूरत जिला अदालत ने मानहानि मामले में राहुल को सुनाई 2 साल की सजा, मिली जमानत
हाईलाइट
  • मोदी सरनेम

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं,  आज सूरत जिला अदालत ने उनके कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है, राहुल गांधी को इसे कानूनी रूप से काफी झटका माना जा रहा है। राहुल को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया हैं। सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले  में दो साल की सजा सुनाई हैं। मानहानि मामले में राहुल के दोषी करार देने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा क्या कहना चाहते हो, तब राहुल ने कोर्ट में अपने जवाब में कहा मैंने ये जानबूझकर नहीं कहा। वहीं राहुल गांधी के वकील ने अपने बयान में कहा कि राहुल के बयान का किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था।  मानहानि मामले में सजा पा चुके राहुल गांधी को अदालत से मिली जमानत।

सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। जहां से गांधी आज गुजरात के सूरत पहुंचेंगे। सूरत कोर्ट कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में गांधी के खिलाफ आदेश पारित कर सकती है।

Created On :   23 March 2023 3:17 AM GMT

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