लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को, मतगणना 2 नवंबर को

By-elections for 3 Lok Sabha and 30 assembly seats on 30 October, counting of votes on 2 November
लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को, मतगणना 2 नवंबर को
राजनीति लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को, मतगणना 2 नवंबर को
हाईलाइट
  • लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को
  • मतगणना 2 नवंबर को

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को विभिन्न राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतगणना दो नवंबर को होगी। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा क्षेत्र और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र के लिए, उपचुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, पेपर की स्क्रूटनी 11 अक्टूबर, नामांकन वापसी 13 अक्टूबर, मतदान 30 अक्टूबर और मतदान मतगणना दो नवंबर को होगी।

असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए मतदान का कार्यक्रम वही रहेगा, केवल नामांकन वापसी की तारीख 16 अक्टूबर होगी।चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स आदि के इस्तेमाल का पालन करना होगा। कोविड-19 दिशानिर्देशों की निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे निजी व्यक्तियों सहित सभी मतदान कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को उनकी सेवाएं लेने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित उम्मीदवार / पार्टी को रैलियों, बैठकों के लिए और अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने कहा कि यदि कोई स्टार प्रचारक कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जबकि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक पर्याप्त निवारक उपाय करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे कि कोई चुनाव संबंधी हिंसा न हो।

 

(आईएएनएस)

Created On :   28 Sept 2021 1:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story