जीएसटी बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में सभी पैकेज्ड आइटम हो गए महंगे
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को सिगरेट पर कर बढ़ाने के साथ-साथ सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर सामान्य बिक्री कर (जीएसटी) बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया। समा टीवी ने बताया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की, जिसके बाद जीएसटी तुरंत प्रभावी हो जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य तेल, घी, बिस्कुट, मसाले, जैम, जेली, नूडल्स, खिलौने, चॉकलेट और कॉफी, जो पैक्ड आइटम की श्रेणी में आते हैं, महंगे हो जाएंगे। नया नोटिफिकेशन मेकअप प्रोडक्ट्स, शेविंग फोम, जेल, क्रीम, ब्लेड, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी लागू होगा।
जीएसटी प्रतिशत में वृद्धि के साथ, टीवी, एलईडी, एलसीडी, स्मार्टफोन, आईपॉड, कंप्यूटर, लैपटॉप और गैजेट्स, जूसर, ब्लेंडर, शेकर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान अधिक महंगे हो जाएंगे।समा टीवी के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जीएसटी दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि से पाकिस्तानी आबादी पर 50 अरब रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा।
कर कानून संशोधन विधेयक 2023 के रूप में मिनी-बजट पर संघीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एफबीआर ने जीएसटी दर को मानक 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने और संघीय को बढ़ाने के लिए वैधानिक नियामक आदेश (एसआरओ) जारी किया। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा आईएमएफ की शर्तो के अनुरूप 170 अरब रुपये में से 115 अरब रुपये अतिरिक्त लाने के लिए सिगरेट पर उत्पाद शुल्क (एफईडी) लगाया गया है।
हालांकि, शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने खुलासा किया कि सरकार ने 25 प्रतिशत की दर से उच्च अंत लक्जरी वस्तुओं पर जीएसटी को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे कर संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से पेश किया जाएगा, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।
एफबीआर ने उन सभी आयातित विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ा दी, जिन पर वाणिज्य मंत्रालय ने आयात को और महंगा बनाने के लिए कुछ समय पहले प्रतिबंधित कर दिया था। द न्यूज ने बताया कि कुछ स्थानीय रूप से निर्मित विलासिता के सामानों पर जीएसटी की बढ़ी हुई दर का भी प्रस्ताव किया गया है।
(आईएएनएस)।
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Created On :   15 Feb 2023 6:30 PM IST