महाराष्ट्र सरकार ने परम बीर सिंह का निलंबन रद्द किया
गृह विभाग के 10 मई के एक आदेश के अनुसार, सिंह को 2 दिसंबर 2021 से 30 जून 2022 तक अब ऑन ड्यूटी माना जाएगा। वो 30 जून 2022 को रिटायर होने वाले थे।
आदेश में कहा गया, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) 1969 के नियम 8 के तहत परम बीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) के खिलाफ जारी दिनांक 2-12-2021 के आरोपों का ज्ञापन वापस लिया जा रहा है और उक्त मामले को बंद किया जा रहा है।
अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, इस आदेश से परम बीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) का निलंबन रद्द किया जाता है और निलंबन की अवधि 2-12-2021 से 30-06-2022 तक ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा।
चूंकि सिंह पहले ही रिटायर हो चुके हैं, इसलिए ये आदेश उनके लिए सेवानिवृत्ति और सरकार से मिलने वाले अन्य लाभों के लिए फायदेमंद होगा।
आईएएनएस
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Created On :   12 May 2023 5:06 PM IST