दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली कस्टडी परोल, मुस्तफाबाद सीट पर करेंगे प्रचार, परोल के दौरान चुकानी होगी भारी भरकंप रकम

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली कस्टडी परोल,  मुस्तफाबाद सीट पर करेंगे प्रचार, परोल के दौरान चुकानी होगी भारी भरकंप रकम
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने परोल दे दी है। वह मुस्तफाबाद से AIMIM के प्रत्याशी हैं। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए परोल दिया है। इस परोल में ताहिर हुसैन को कुल 6 दिन के लिए बाहर रह सकते हैं। साथ ही, वह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रह सकते हैं। इसके साथ ही उसे अपने सुरक्षा को लेकर भारी खर्च उठाना पड़ेगा। इस खर्च के अग्रिम भुगतान पर ही उसे जेल से बाहर आने दिया जाएगा।

बता दें कि, साल 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था। जिसमें ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करने का आरोप है। UAPA और PMLA जैसे संगीन कानूनों के तहत भी 2 केस हैं। अब उन्हें AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। हाल ही में नामांकन के दौरान भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे कस्टडी परोल दिया था। जिसके बाद वह नामांकन भर पाए थे। जिसके बाद ताहिर हुसैन ने प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ

पिछले सप्ताह 2 जजों की बेंच ने इस पर सहमति नहीं जताई थी। इसके बाद मंगलवार को यह मामला 3 जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मिश्रा की बेंच में लगा। सुनवाई को दौरान ताहिर के लिए पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कह दिया कि वह अंतरिम जमानत की मांग पर जोर नहीं देना चाहते। इसके बजाय वह कोर्ट की तरफ से तय शर्तों पर कस्टडी परोल चाहते हैं।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से गलत मिसाल बनेगी। जजों ने कहा कि ताहिर हुसैन ने रिहाई के दौरान आने वाला पूरा खर्च उठाने की बात कही है। सभी शर्तें भी स्वीकार करने की बात कही है इसलिए, आप खर्च और शर्तों पर जवाब दीजिए। दोपहर दो बजे मामले की दोबारा सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का ज्यादा प्रबंध करना होगा।

इन शर्तों पर मिली जमानत

ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी परोल मिली है। वह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहेंगे। परोल खत्म होते ही उन्हें जेल जाना होगा। अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाला रोजाना 2,07,428 (2 लाख 7 हजार 429) का खर्च देना होगा। हर बार 2 दिन का एडवांस भुगतान करेंगे।

ताहिर हुसैन एडवांस पेमेंट मिलने पर ही बाहर आ सकेंगे। वह चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से भी नहीं मिलेंगे। अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे। पुलिस टीम के लिए भी व्यवस्था करेंगे। अपने घर (E-7, मेन करावल नगर) नहीं जाएंगे।

Created On :   28 Jan 2025 11:25 AM

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