सीजेआई संजीव खन्ना का बयान: वर्शिप एक्ट के पुराने मामलों पर केंद्र का जवाब नहीं, नई याचिकाएं आने पर भड़के सीजेआई, कहा- 'इस तरह सुनवाई करना हो जाएगा मुश्किल'

वर्शिप एक्ट के पुराने मामलों पर केंद्र का जवाब नहीं, नई याचिकाएं आने पर भड़के सीजेआई, कहा- इस तरह सुनवाई करना हो जाएगा मुश्किल
  • सीजेआई संजीव खन्ना भड़के
  • आवेदनों को अनुमति देने पर अपनाया सख्त रुख
  • सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की अपनी नाराजगी जाहिर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 फरवरी को वर्शिप एक्ट, 1991 की वैधता से संबंधित मामले में कई सारी नई याचिकाओं के दायर होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि, केंद्र की तरफसे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है और नई याचिकाएं लगातार दायर हो रही हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि, लंबित याचिकाओं पर पहले से ही नोटिस जारी किया जा चुका है और केंद्र का जवाब का कोई जवाब नहीं है।

दोनों वकीलों की तरफ से केंद्र पर सवाल उठाए गए थे और पूछा गया था कि, आठ तारीखें बीत चुकी हैं और केंद्र की तरफ से अब तक कोई काउंटर दाखिल नहीं हुआ है। जिस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई थी और कहा था कि, हां अब तक काउंटर फाइल नहीं हुआ है और नई आपत्तियों के साथ कई नई याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं।

दिन में सुनवाई के लिए नई याचिका का उल्लेख

एक वादी की तरफ से पेश हुईं सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने दिन में सुनवाई के लिए एक नई याचिका का उल्लेख किया है। जिसपे सीजेआई संजीव खन्ना का कहना है कि, हम शायद इस पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू होने पर ही एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने मामले को एक्सप्लेन किया था। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है कि नए आवेदनों पर कानून आधार अलग हो और अब तक नजरों में ना आया हो।

सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई संजीव खन्ना का कहना है कि, 'याचिकाएं दायर करने की भी एक सीमा होती है। बहुत सारे आईए (अंतरिम आवेदन) दायर किए गए हैं और हम शायद उन पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे।' सीजेआई ने आगे कहा कि, मार्च में एक तारीख दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि, पिछली बार कई हस्तक्षेप आवेदनों को अनुमति दी गई थी। सुनवाई के समय पेश हुए एक और सीनियर वकील दुष्यंत ने कहा था कि हां, अब और नई याचिकाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि एक्ट को चुनौती देने वाली वो याचिकाएं खारिज की जाती हैं, जिनमें अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये याचिकाकर्चा मौजूदा याचिकाओं में आवेदन कर सकते हैं।

Created On :   17 Feb 2025 3:32 PM IST

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