नियुक्ति विवाद: चुनाव आयुक्त मामले में एनजीओ की यचिका पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट
- गैर-सरकारी संगठन ने लगाई याचिका
- सुनवाई करने पर सहमत हुआ टॉप कोर्ट
- स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरुरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। शीर्ष अदालत ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आयोग को 'राजनीति और कार्यपालिका के हस्तक्षेप' से दूर रखने के आधार पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वरिष्ठ वकील भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए दलील पेश की थीं।
सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘‘मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। एनजीओ ने ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023’ के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है।
नए कानून के अनुसार सिलेक्शन कमेटी में अध्यक्षता के रुप में प्रधानमंत्री होंगे, कमेटी में दो सदस्य भी शामिल होंगे, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
Created On :   13 March 2024 4:50 PM IST