CA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ICAI को दिए ऑप्ट आउट का विकल्प देने के निर्देश

Supreme Court asks ICAI to provide opt-out option to CA candidates
CA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ICAI को दिए ऑप्ट आउट का विकल्प देने के निर्देश
CA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ICAI को दिए ऑप्ट आउट का विकल्प देने के निर्देश
हाईलाइट
  • सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई से कहा
  • सीए उम्मीदवारों को प्रदान करें ऑप्ट-आउट विकल्प

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) को सीए परीक्षा को लेकर ऑप्ट-आउट ऑप्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने आईसीएआई से कहा कि जब तक उम्मीदवार को एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। तब तक आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पर जोर न दें।

पीठ ने कहा कि ऑप्ट-आउट सुविधा का लाभ उन उम्मीदवारों द्वारा उठाया जा सकता है जो कोविड से पीड़ित हैं या यदि उनके परिवार के सदस्य हाल के दिनों में इस बीमारी से पीड़ित हैं। पीठ ने यह भी कहा कि यह एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के लिए फिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को निर्देश दिया कि वह उन छात्रों को ऑप्ट आउट ऑप्शन की सुविधा दे, जिनका परीक्षा केंद्र ऐन वक्त पर बदला गया हो, भले ही नया एग्जाम सेंटर उसी शहर में क्यों न हो। दरअसल इससे पहले आईसीएआई ने एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र बदले जाने पर ऑप्ट आउट ऑप्शन देने की बात कही थी।

पीठ ने कहा कि परीक्षा केंद्र का परिवर्तन शहर के भीतर होने पर भी ऑप्ट-आउट विकल्प दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ऐसे उम्मीदवार स्थिति अनुकूल होने पर आयोजित होने वाली बैकअप परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। शीर्ष अदालत का आदेश 5 जुलाई से शुरू होने वाली सीए परीक्षा से जुड़ी तीन याचिकाओं पर आया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जो उम्मीदवार कंटेनमेंट जोन में हैं, वे आप्ट-आउट में हो सकते हैं, मगर इसे एक प्रयास के तौर पर नहीं माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार नवंबर में बैकअप परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।

पीठ ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा देते समय, कोविड संक्रमित हो जाता है और वह शेष पेपरों के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है, तो ऐसे उम्मीदवार को ऑप्ट-आउट की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार नवंबर में परीक्षा के पूरे सेट के लिए उपस्थित हो सकते हैं। शीर्ष अदालत को सौंपे गए एक नोट में आईसीएआई ने कहा कि ऑप्ट-आउट विकल्प उन उम्मीदवारों (चाहे पुराने या नए पाठ्यक्रम के तहत) के लिए भी बढ़ाया जाएगा, जो हाल ही में कोविड से पीड़ित हैं या अभी तक इसके प्रभाव से उबर रहे हैं।

आईसीएआई ने कहा है कि इस विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से उन लोगों के लिए ऑप्ट-आउट करने पर विचार करने के लिए कहा था, जो कोविड से पीड़ित हैं और जिन पर अभी भी इसका प्रभाव है।

 

 

Created On :   30 Jun 2021 4:01 PM IST

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