New Delhi News: केंद्र ने कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिए निर्देश

  • आईआईटी-जेईई, एनईईटी की तैयारी कराने वाले कुछ कोचिंग सेंटरों को भेजा नोटिस
  • कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिए निर्देश

New Delhi News. केंद्र सरकार आईआईटी-जेईई और एनईईटी की तैयारी करा रहे कोचिंग सेंटरों के लुभावने वादों और भ्रमित विज्ञापनों को लेकर गंभीर है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश- 2024 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीसीपीए ने भ्रामक दावों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कुछ कोचिंग सेंटरों को नोटिस भी भेजा है।

सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिया है कि उनका प्रस्तुतीकरण सटीक, स्पष्ट और भ्रामक मुक्त होना चाहिए। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कहा है कि कोचिंग सेंटरों को सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचना चाहिए। कोचिंग सेंटरों को अपने विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं, सहित प्रमुख विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए।

आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी परीक्षाओं के परिणामों की हाल ही में घोषणा के बाद, सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग सेंटर, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश- 2024 का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिनियम और दिशानिर्देशों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए, सीसीपीए ने हाल ही में कुछ मुद्दों को लेकर कई कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इन कोचिंग सेंटरों ने अपने विज्ञापन में प्लेसमेंट, चयन की गारंटी, रैंक का आश्वासन और भ्रामक सामग्री प्रस्तुत की थी, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

सीसीपीए ने पिछले तीन वर्षों में भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और कोचिंग सेंटरों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है। इस संबंध में सीसीपीए ने 49 नोटिस जारी किए हैं और 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल 77.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, सीसीपीए ने उन्हें भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है।

Created On :   17 April 2025 7:07 PM IST

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