शरजील इमाम को 12 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Sharjeel Imam sent to judicial custody till Feb 12
शरजील इमाम को 12 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया
शरजील इमाम को 12 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया
हाईलाइट
  • 28 जनवरी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था
  • वह गुरुवार तक पुलिस की हिरासत में था
  • शारजील इमाम को 12 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम को 12 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शरजील को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह गुरुवार तक पुलिस की हिरासत में था।

गौरतलब है कि शरजील पर 28 जनवरी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इमाम ने भारत से असम को काटकर अलग कर देने की बात कही थी। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के सेक्शन 124A, 153A और 505 के तहत समुदायों के बीच देशद्रोह और उकसाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

शरजील इमाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के विरोध में दिए गए विवादास्पद भाषण के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उसपर बाकी कुछ अन्य राज्यों में भी FIR दर्ज किया गया था।

बता दें कि शरजील के भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह यह कहते हुए सुना गया है, "यदि हम सभी एक साथ आते हैं, तो हम पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर सकते हैं। यदि हम इसे स्थायी रूप से नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक से दो महीने के लिए कर सकते हैं।" उसने कहा था, "भारत से असम को काटना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब ऐसा होगा, तभी सरकार हमारी बात सुनेगी।" 

Created On :   6 Feb 2020 6:34 PM GMT

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