निर्भया गैंगरेप: पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली, जज बोले- SC के फैसले का इंतजार

Nirbhaya Gang Rape: Hearing in Patiala House Court on the demand to hang the four convicts soon
निर्भया गैंगरेप: पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली, जज बोले- SC के फैसले का इंतजार
निर्भया गैंगरेप: पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली, जज बोले- SC के फैसले का इंतजार

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट आज (गुरुवार) होने वाली सुनवाई टल गई है। दोषियों को डेथ वारंट जारी करने की मांग पर पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

सुरक्षा कारणों से चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगाने से डेथ वारंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है। दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारंट को नहीं रोका जा सकता।

निर्भया के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, तो वे डेथ वारंट को स्थगित या स्टे कर सकते हैं। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार खारिज हो चुकी है। उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार नहीं है। इस पर जज ने कहा कि जब तक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तब तक ये कोर्ट डेथ वारेंट जारी नहीं कर सकती।

निर्भया की मां ने रोते हुए सवाल पूछा था कि दोषियों को फांसी कब होगी। 16 दिसंबर को निर्भया के गुनहगारों को फांसी दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन फिलहाल एक बात तो तय हो गई है कि निर्भया के एक गुनाहगार को अब 17 दिसंबर तक फांसी नहीं होगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राजधानी दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में सात साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को अब तक फांसी नहीं हुई है। पूरा देश इन दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग कर रहा है। इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज (शुक्रवार) निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी की मांग वाली निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई होनी है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के चारों दोषियों से उस याचिका पर उनका पक्ष मांगा था साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन से भी जाना चाहता कि आखिर इन दोषियों ने राहत के लिए कहां-कहां याचिका अभी भी दायर कर रखी हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन के साथ ही दोषियों के वकील भी अदालत में इस केस से जुड़े लंबित मामलों के बारे में जानकारी देंगे। गौरतलब है कि निर्भया की मां ने चारों दोषियों के लिए जल्द से जल्द फांसी की मांग की है।

निर्भया की मां का कहना है कि यह दोषी सुप्रीम कोर्ट से तक फांसी की सजा सुनाए जाने के बावजूद अभी भी जेल में ही बंद है। लिहाज़ा इनके खिलाफ अदालत डेथ वारंट जारी करें और इन को दी गई फांसी की सजा की तारीख मुकर्रर करे। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन दोषियों को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश भी किया जा सके।

Created On :   13 Dec 2019 9:08 AM IST

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