लालन शेख की मौत : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम की वीडियो-रिकॉर्डिग मांगी

Lalan Sheikhs death: Calcutta High Court seeks video-recording of post-mortem
लालन शेख की मौत : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम की वीडियो-रिकॉर्डिग मांगी
चोट के निशान का उल्लेख लालन शेख की मौत : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम की वीडियो-रिकॉर्डिग मांगी
हाईलाइट
  • बोगतुई नरसंहार की जांच

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को मार्च 2022 के बोगतुई नरसंहार के मुख्य आरोपी लालन शेख के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिग मांगी, जिसकी 12 दिसंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में रहस्यमय हालाता में मौत हो गई थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा की जा रही थी। सीबीआई के वकील ने लालन शेख के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सामग्री पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि हालांकि पोस्टमार्टम से पहले पीड़ित के शरीर पर कोई घाव नहीं पाया गया था, मगर जांच रिपोर्ट में शरीर पर कुछ सतही चोट के निशान का उल्लेख किया गया है।

वकील ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी द्वारा की गई ललन शेख की मौत की जांच में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के नाम जानबूझकर घसीटे गए। राज्य सरकार के वकील ने अपने प्रतिवाद में तर्क दिया कि इस पर गौर किया जाना चाहिए कि सीबीआई ने लालन शेख की मौत को शुरुआती जांच से पहले ही आत्महत्या घोषित कर दिया था।

इसके बाद न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सवाल किया कि क्या इस मामले में सीबीआई अधिकारियों के नाम वाली प्राथमिकी राज्य में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए एक जाल है, और राज्य सरकार को पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिग अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने लालन शेख के परिवार के वकील को यह भी ध्यान रखने की सलाह दी कि पिछले साल मार्च में बोगतुई नरसंहार में कई लोग मारे गए थे।

सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में राज्य पुलिस की प्राथमिकी को चुनौती दी है, जिसमें दावा किया गया है कि यह राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इसमें पशु-तस्करी घोटाले में जांच अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य का नाम है और बोगतुई नरसंहार की जांच कर रही अलग केंद्रीय एजेंसी की टीम से कोई संबंध नहीं है। राज्य में लालन शेख के शव का दूसरा पोस्टमार्टम केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में कराने की मांग की जा रही थी, हालांकि पत्नी के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो सका।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   10 Jan 2023 12:00 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story