जयपुर बम विस्फोट: चार आरोपी दोषी करार, 71 लोग मारे गए थे
डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर बम विस्फोट 2008 कांड में कोर्ट ने आज(बुधवार) फैसला सुनाया। कोर्ट ने चार आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। जिनमें गैरकानूनी गतिविधिया (रोकथाम) अधिनियम शामिल है। एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
Jaipur bomb blasts case: Four accused Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Saifur Rahman, and Salman convicted. Another accused Shahbaaz acquitted after being given benefit of doubt. 71 people were killed 183 were injured in the serial blasts in the city on 13th May 2008. #Rajasthan https://t.co/th9N5rFaem
— ANI (@ANI) December 18, 2019
कोर्ट ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को दोषी पाया है। अन्य आरोपी शाहबाज को संदेह के कारण बरी कर दिया। बता दें 13 मई 2008 को जयपुर में हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे थे और 183 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में की सुनवाई में विशेष कोर्ट के जस्टिस अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया।
मामले के सभी आरोपी उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। 2008 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एटीएस का गठन किया था। एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था।
Created On :   18 Dec 2019 1:44 PM IST